Mohali: युवक की उंगलियां काटने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 4 पिस्टल, 13 कारतूस और एक धारदार ब्लेड बरामद
- By Vinod --
- Thursday, 02 Mar, 2023
4 accused arrested in case of cutting off youth's fingers
4 accused arrested in case of cutting off youth's fingers- मोहाली (सागर पाहवा)। मोहाली पुलिस ने गत 8 फरवरी को मोहाली गांव निवासी एक युवक की उंगलियां काटने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 पिस्टल, 13 कारतूस और एक अंगुली काटने वाला बरामद किया है।
उपरोक्त मामले पर मोहाली में आयोजित एक प्रैसवार्ता के दौरान मोहाली के एसएसपी डा. संदीप गर्ग ने वीरवार को पत्रकार वार्ता के दौरान इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मोहाली पुलिस ने 9 फरवरी को थाना फेज-1 मोहाली में एक युवक हरदीप सिंह नाम के युवक की उंगलियां काटने के मामले में आईपीसी की धारा 326/365/ 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 के तहत केस दर्ज किया था।
उन्होंने कहा कि जांच के दौरान मोहाली सीआइए स्टाफ की एक टीम दो आरोपियों गौरव शर्मा उर्फ गोरी और तरुण को पकडऩे के लिए काला अंब (हरियाणा) से पीछा कर रही थी, इसी दौरान आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस पार्टी आरोपी की कार का पीछा कर शंभू टोल प्लाजा अंबाला पहुंची तो मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से गौरव शर्मा उर्फ गोरी घायल हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज किया गया। इस संबंध में सदर अंबाला (हरियाणा) थाने में आईपीसी की धारा 307, 34 व आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में दोनों आरोपियों को कोर्ट से 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान दशमेश नगर खरड़ निवासी यादविंदर सिंह उर्फ घोड़ा उर्फ विक्की को एक मार्च को गिरफ्तार कर उसके पास से एक अवैध पिस्टल और एक धारदार ब्लेड / दतार बरामद किया गया। इस दतार का इस्तेमाल कर आरोपी ने शख्स की उंगलियां काट लीं थी। उन्होंने बताया कि इन आरोपियों के एक अन्य साथी पुनीत सिंह उर्फ गोला उर्फ हैरी निवासी न्यू मथुरा कॉलोनी थाना कोतवाली जिला पटियाला को एक वरना कार व एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि पूछताछ में यह बात भी सामने आयी है कि आरोपी तरुण ने अपने साथियों के साथ मिल कर मदनपुरा चौक थाना फेज-1 इलाके में फायरिंग की थी, इस संबंध में 12 दिसंबर 2022 को आइपीसी की धारा 323, 336, 341 एवम आईपीसी की धारा 307, 506, 148, 149 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इसके अलावा फरवरी माह में उक्त चारों आरोपियों गौरव उर्फ गोरी, तरुण, यादविंदर सिंह व पुनीत सिंह उर्फ गोला ने अपने अन्य साथियों के साथ गांव झिल्ल पटियाला में फायरिंग की थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अन्य जगहों पर मामले दर्ज हैं।
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